35.6 C
Panipat
June 8, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsLatest NewsPanipat

HARYANA में लागू नहीं होगे दिल्‍ली मेट्रो रुल, पढिए पूरी खबर

वायस ऑफ पानीपत (सोनम):- दिल्‍ली मेट्रो में सफर के दौरान शराब की दो बोतल ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा। हरियाणा में सिर्फ यहां के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। DMRC ने हाल ही में बदले नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है।

चूंकि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है। ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर कोई व्यक्ति सफर करता है तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहां दूसरे स्टेट की एक भी बोतल शराब नहीं लाई जा सकती है। इसके लिए पहले यहां एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिट लेना अनिवार्य है। ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी, मेट्रो में दिल्ली या यूपी से यहां शराब लेकर जाने पर मेट्रो एरिया से बाहर आते ही हरियाणा पुलिस से सामना हो सकता है। इसको लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के आबकारी नियम ही लागू होंगे।

*हरियाणा महिला आयोग जता चुका विरोध*

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उचित नहीं है। आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि मेट्रो में शराब लेकर चलने की अनुमति देना महिलाओं के साथ अन्याय है। हम DMRC के इस फैसले का विरोध करते हैं।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

पेंशन की बढाई गई डेडलाइन, इस तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट करा सकेंगे जमा

Voice of Panipat

धनतेरस पर मां लक्ष्मी- गणेश की मूर्ती लाते समय, इन बातों का रखे विशेष ध्यान

Voice of Panipat

श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेन, देखें कहां-कहां से होकर गुजरेगी ये ट्रेनें

Voice of Panipat