27.7 C
Panipat
July 30, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking News

मुहर्रम जुलूस निकालने का आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर्म जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। इसके साथ याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, अगर हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जो देशभर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत चाह रहे थे। याचिका पर अदालत की तरफ से रथ यात्रा फेस्टिवल की अनुमति का हवाला दिया गया था।

चीफ जस्टिस ने कहा, “आप पुरी जगन्नाथ यात्रा का संदर्भ दे रहे हैं, जो एक जगह पर और एक रुट पर तय था। उस केस में हम खतरे का आकलन कर आदेश दिया था। दिक्कत ये हैं कि आप देशभर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं।”

चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया, हम सभी लोगों को स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे। सर्वोच्च अदालत ने पूर्ण रूप से देशभर में इजाजत की कठनाई के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकारें भी इस याचिका के पक्ष में नहीं हैं।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

सेहत का खजाना होता हैं काला तिल, जानें इसे खाने के बेहतरीन लाभ

Voice of Panipat

हवलदार को धक्का देकर पुलिस हिरासत से भागा बंदी, दु* ष्‍कर्म का लगा आरोप

Voice of Panipat

HARYANA मे बदला 1 दिन के लिए स्कूलो का समय, पढ़िए कितने बजे लगेगा 29 मार्च को स्कूल

Voice of Panipat