वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या) :- जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%.. सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है.. इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे..
GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था… वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी.. इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं…

GST दर में क्या बदलाव हुआ है?
सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है.. अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा…
इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा… कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.. तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी..

TEAM VOICE OF PANIPAT