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February 22, 2025
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HighCourt का आदेश, हाईवे किनारे हटाए जाएं वैध-अवैध यूनिपोल

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- जिला और निगम प्रशासन ने शहर से अवैध यूनिपोल के मकड़जाल को हटा दिया.. करनाल के शिवकुमार की हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोनीपत-करनाल नेशनल हाइवे के किनारे लगे वैध-अवैध यूनीपोल से लेकर होर्डिंग को हटाए जाने का निर्देश जिला योजनाकार पानीपत को दिया है.. जनहित के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने वाले शिव कुमार ने DC को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नेशनल हाईवे के किनारे जल्द- जल्द हटवाए जाने को कहा है.. डीटीपी सुनील आंतिल ने कहा कि हाईवे से यूनीपोल को हटाने की कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होने और पुलिस फोर्स मिलने के बाद शुरू होगी.. जिले में अवैध यूनीपोल का कारोबार फल फूल रहा है.. निगम प्रशासन  ने हाईकोर्ट के आदेश से संज्ञान में लेकर गलत तरीके से लगे यूनीपोल को जड़ से काट गिराया.. अब यूनीपोल के लोहे की नीलामी कराने की तैयारी में हैं.. वहीं दूसरी और जिला योजनाकार की टीम के लिए हाईकोर्ट से हुए आदेश के बावजूद अब तक कोई शुरू नहीं की गई..

आवासीय बिल्डिंग पर प्रचार के बड़े- बड़े बैनर- जीटी रोड के किनारे आवासीय और व्यावसायिक भवानों से बड़े-बड़े बैनर लगाए गए है.. सिवाह से समालखा के बीच जीटी रोड के दोनों किनारे 130 से अधिक अवैध साइट विकसित कर दी गई.. लगाए गए प्रचार सामग्री के हिसाब से कम से कम एक साइट का 5 से 6 लाख रुपये फीस और जुर्माना बनती है.. जिसे निगम के खाते में जमा कराना होगा.. होर्डिंग समालखा से पानीपत टोल प्लाजा तक जगह- जगह लगाए गए हैं.. नगर प्रशासन की टीम ने अवैध यूनीपोल और होर्डिंग का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की है.. इसमें होर्डिंग बैनर और यूनीपलो की वीडियोग्राफी भी कराई गई है..

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