वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- लबे समय से पक्के होने की इंतजार कर रहे हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है.. हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका का जवाब देते हुए कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है.. सरकार द्वारा दायर हलफनामे के तहत दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे.. सरकार ने यह जानकारी अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को दी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू नहीं करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे.. याचिका यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य की ओर से दायर की गई थी..
*वित्त विभाग दे चुका मंजूरी*
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसकों लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया.. जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है.. हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है… मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है..
TEAM VOICE OF PANIPAT