वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में सजा भुगद रहे कैदियों को विशेष छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है.. सरकार ने फैसला किया है जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी.. जिसकी वजह से इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को भी मिलेगा.. सरकार के इस फैसले से राम रहीम 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा.. राम रहीम 20 जनवरी को ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है.. सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है..
राम रहीम को सध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्रकैद की सजा हुई है.. वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद काट रहा है.. इससे पहले सितंबर में भी वह जेल से बाहर आया था.. वहीं सरकार के फैसले के मुताबिक जिन दोषियों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी गई है.. इसी तरह 5 साल से कम सजा पाने वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है..
राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्ररम में पैरोल काट रहा है.. उसे इस साल 2024 में पहली बार पौरोल मिली है.. हरियाणा सरकार ने राम रहीम के सिरसा स्थिक डेरा हेडक्वार्टर आने पर रोक लगा रखी है.. हालांकि राम रहीम पैरोल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा डेरे के टच में रहता है..
TEAM VOICE OF PANIPAT