February 1, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana PoliticsIndia NewsLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

सरकार ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- केन्द्र सरकार ने मंगलवार को कहा की एक महिला कर्मचारि अब वैवाहिक कलह की स्थित में अब पति के बजाय  अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है.. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है.. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है..

बता दें कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है.. नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

HARYANA में 500 रुपए का गैस सिलेंडर लेने में कतरा रहे BPL परिवार

Voice of Panipat

नीट के लिए हरियाणा में सिर्फ दो सेंटर, वो भी सबसे संक्रमित गुड़गांव और फरीदाबाद में

Voice of Panipat

अगले 3 महीनों में तैयार होंगे 1 लाख नए कोविड वॉरियर, ट्रेनिंग में 6 कोर्स पढ़ाए जाएंगे

Voice of Panipat