वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी.. पिछली तारीख पर कोर्ट ने 15 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित की थी.. इससे पहले मामले में 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और WFI के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर(Vinod Tomar) को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी..
इसके बाद 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की.. आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर (Assistant Secretary Vinod Tomar) का नाम भी है.. चार्जशीट में पहलवानों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए हैं, उन्हें अहम आधार माना गया.. पहलवान बजरंग पूनिया(wrestler bajrang punia) , विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की थी.. कई दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था.. इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था..
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है.. विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है.. इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी..
*बालिग पहलवानों केस की चार्जशीट की 5 अहम बातें*
1. पुलिस ने पहलवानों के CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है..
2. बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं..
3. पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है, जहां महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं..अभी ये नहीं मिले हैं..इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी..
4. चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.. 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है.. बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा..
5. पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी हैं.. इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए, उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है..
TEAM VOICE OF PANIPAT