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September 7, 2024
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HARYANA में 6600 कॉन्स्टेबल भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्य):- हरियाणा में 6600 पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है.. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं.. अब चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार जल्द ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जॉइनिंग कराने की तैयारी शुरू करेगी.. हरियाणा में पुरुष व महिला कॉन्स्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी.. साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.. इसके बाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है..

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में 41 आवेदकों ने याचिकाएं दाखिल की थीं.. याचिका में आवेदकों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कॉन्स्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था.. इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई.. परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई.. हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई..

सुनवाई के दौरान सरकार ने HC में जवाब दिया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला लंबित रहते नियुक्ति नहीं की जाएगी.. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि भर्ती के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सैंपल कोर्ट में पेश किया जाए.. याची पक्ष की तरफ के वकील रविंद्र ढुल ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का विश्वास तोड़ा है.. हाईकोर्ट में फॉर्मूला सौंपे बिना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है.. हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी.. इसके साथ ही हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है..

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