वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत शहर में एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ASJ डॉ. गगनदीप मित्तल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी आदिल निवासी हाली कॉलोनी को IPC 376(1) के तहत 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
2 जनवरी 2022 को चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह राजीव कॉलोनी की रहने वाली है। वह दो बच्चों की मां है। उसके पति की करीब 2 साल पहले मृत्यु हो गई। वह सेक्टर 25 में काम करती है। उसकी छुट्टी शाम 6 बजे होती है, उसकी मुलाकात करीब 8 महीने पहले ऑटो चालक आदिल से हुई थी। जब फैक्ट्री से घर आ रही थी तो आदिल ने उससे प्यार भरी बातें करके पूछताछ की और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।
इसके बाद उसने कहा कि आप विधवा महिला है, 2 बच्चों को लेकर कहां जाएंगी। महिला ने उसको इस तरह की बातें करने से मना किया, लेकिन आदिल ने उसे किसी तरह अपनी बातों में फंसा लिया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलपूर्वक गलत काम करना शुरू कर दिया। वह उसे रेलवे रोड के एक होटल में ले गया, जहां उससे गलत काम किया और उसकी वीडियो भी बना ली। इसके बाद आदिल ने उसको शादी का झांसा दिया और उसके साथ लगातार रेप करता रहा।
उक्त शाम भी आदिल ने उसे फोन किया और उसे मिलने का दबाव बनाया। महिला उससे मिलने गई तो वहां आदिल ने उसे कहा कि वह उस पर शादी का दबाव न डाले नहीं तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, आदिल ने अपने ऑटो को एक सुनसान रोड पर ले जाकर चारों और पर्दे लगा दिए और वहां की महिला के साथ रेप किया।
TEAM VOICE OF PANIPAT