वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)
जो लोग किसी छोटे मोटे व्यापार से जुड़े है, और टैक्स है आपकी समस्या तो अब आपको और परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा सरकार छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने जा रही हैं।अब राज्य में पांच लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में एक फीसद छूट दी जाएगी।बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।
योजना का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा कराना होगा। इसमें जो शर्त रखी गई है वो ये कि पिछले वर्ष के दौरान कृषि उपज की बिक्री से उनका कुल वार्षिक कारोबार पांच लाख रुपये से कम था और यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद-फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा कराई है तो वह उस कारोबार पर एक फीसद तक के क्लेम रिफंड का हकदार होगा।
इसके लिए हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-17 में भी संशोधन करना होगा जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसमें लाइसेंस जारी करने के लिए मानक रखे गए हैं। लाइसेंस प्राप्त करने की सीमा पांच लाख से 12 लाख रुपये तक होगी। पांच लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को धारा 10 और नियम-17 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकार्ड रखने और जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे छोटे व्यापारियों से कोई बाजार शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
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