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April 25, 2026
Voice Of Panipat
Haryana

नए मोटर वाहन कानून के तहत ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रुपए का चालान कटा

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)
नए मोटर वाहन कानून के तहत गुड़गांव में एक ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रुपए का चालान कटा है…एसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि एक ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने रेड लाइट जम्प करने के चक्कर में एक मोटसाइकिल में टक्कर मार दी थी।


ट्रैफिक पुलिस ने न्यू कॉलोनी मोड़ के पास जांच के लिए रुकवाया तो चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला। नए नियमो के तहत पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण-पत्र, इंश्योरेंस नहीं होने के अलावा खतरनाक सामान रखने, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करना, रेड लाइट जम्प और हाईबीम के आरोप में चालक रामगोपाल का 59 हजार रुपए का चालान काट दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर इम्पाउंड कर लिया।


ड्राइवर ने ट्रैक्टर के कुछ दस्तावेज दिखा दिए। इसके बावजूद उसे 13 हजार रुपए का चालान भरना होगा। उल्लेखनीय है कि गुड़गांव में दस्तावेज नहीं दिखाने पर 23 हजार, 24 हजार और 35 हजार रुपए के चालान भी हो चुके हैं।
TEAM VOICE OF PANIPAT

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