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September 8, 2024
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Paper लीक को लेकर बन गया नया कानून, 10 साल की सजा 1 करोड़ का जुर्माना

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को आधी रात को लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी किया.. इस कानून को देश में 21 जून से लागू कर दिया गया है.. इसका मुख्य उद्देश्य देश में पेपर लीक को रोकना है.. अब पेपर लीक करने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा.. बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू किया जाएगा.. इसके अगले ही दिन यह अधिसूचना जारी कर दी गई.. यह कानून देशभर में आयोजित होने वाली सभी सरकारी और लोक परीक्षाओं पर लागू होगा.. NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है.. इससे पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था..

*अगर किए ये 15 काम तो होगी सजा*

  • लोक परीक्षा कानून 2024 में 10 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है.. इनमें से किसी में शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है.. नीचे इन 15 गतिविधियों की जानकारी दी गई है..
  • परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर को की लीक करना..
  • आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर…
  • परीक्षा बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर..
  • परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर…
  • किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जवाब लिखने में मदद करने पर..
  • आसंर शीट या ओरआस सीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में…
  • बिना किसी आधार या बिना बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर..
  • किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में…
  • किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है.
  • परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर.
  • कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है…
  • एग्जाम में घपता करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर…
  • पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर…
  • पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर.
  • फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है.

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