27.9 C
Panipat
March 13, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana News

HARYANA के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, पढिए क्या है पूरा मामला

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- हरियाणा के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। बता दें कि सीबीएसई व आइसीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हरियाणा के निजी स्कूलों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। आगामी आदेश तक हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड निजी स्कूलों की आठवीं क्लास की परीक्षा को लेकर किसी तरह का आदेश जारी नहीं करेगा।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश होकर कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य के सभी निजी स्कूलों की आठवीं की परीक्षा लेने पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सरकार नियमों पर विचार कर रही है। हरियाणा के सैकड़ों स्कूलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी द्वारा उनके स्कूलों की आठवीं की परीक्षा लेने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिकाकर्ता स्कूलों ने हाई कोर्ट को बताया है कि वो सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनका स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी से कोई संबंध नहीं है। इसका सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से अलग है। इसके बावजूद हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड उनके स्कूलों की आठवीं की परीक्षा आयोजित  करवा रहा है जो नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता संगठन के वकील पंकज मैनी ने हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि निजी स्कूल सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं।

उनका  स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी से कोई संबंध नहीं है। इसका सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से अलग है। इसी बीच हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से आठवीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों (सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड के अधीन आने वाले विद्यालयों) में आठवीं कक्षा की परीक्षाएं शैक्षिक सत्र 2021-2022 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाएंगी

इसी बीच बोर्ड ने एक आदेश जारी कर आदेश दे दिया कि परीक्षार्थियों के पंजीयन से पहले प्रत्येक विद्यालय जो कि हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, द्वारा स्वयं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट  पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। याचिका के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का व उनके स्कूलों का सिलेबस अलग-अलग है। वो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित नहीं है तो बोर्ड उनकी परीक्षा कैसे ले सकता है। हाई कोर्ट से  हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस आदेश को रद करने की गुहार लगाई थी।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

 ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 113 करोड़ से अधिक के 10 नए कार्यों को दी मंजूरी- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

Voice of Panipat

हरियाणा में महंगी हुई जमीन की रजिस्ट्री, नए कलेक्टर रेट किये तय, पढ़िए

Voice of Panipat

पानीपत में इन एरिया को घोषित किया गया कंटेन्मेंट जोन

Voice of Panipat