वोटर लिस्ट से कट गया है नाम ?, चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका, ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम
SIR update : हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं करा पाने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है। ऐसे मतदाता, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनका गणना फॉर्म वापस नहीं मिला था, वे अब दोबारा अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा समेत सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत संबंधित मतदाताओं की बूथवार सूची दोबारा जारी की जाएगी।
ये सूचियां मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और खंड विकास अधिकारी व पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में लगाई जाएंगी। साथ ही नाम शामिल नहीं होने के संभावित कारण भी बताए जाएंगे।
2.06 करोड़ मतदाताओं को दिए थे
हरियाणा में 15 जून से 24 जुलाई 2026 तक 2,06,55,929 मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए गए थे। इनमें से 1,72,72,627 मतदाताओं ने 24 जुलाई तक फॉर्म वापस जमा करा दिए थे। शेष मतदाताओं में 10,37,708 अनुपस्थित व अन्य, 7,66,003 मृत, 13, 74, 759 स्थानांतरित और 2,04,832 डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिह्नित किए गए थे। 31 जुलाई को जारी प्रारंभिक मतदाता सूची में फॉर्म जमा कराने वाले 1,72,72,627 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे।
एसआईआर के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही फॉर्म- 6 जमा करा चुके मतदाताओं को दोबारा गणना फॉर्म और घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। ईआरओ प्राप्त आवेदनों की जांच व पात्रता का सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और एसआईआर से पहले आवंटित ईपीआईसी नंबर दिया जाएगा।
राजनीतिक दलों के बीएलए करेंगे मदद
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से भी अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने और फॉर्म भरवाने की अपील की है। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 41,216 बीएलए हैं। इनमें भाजपा के 19,644, कांग्रेस के 17,217, इनेलो के 2,265 व जजपा के 1, 180 बीएलए शामिल हैं।
हरियाणा में एसआईआर के दौरान मतदाताओं को फॉर्म जमा कराने के लिए अलग-अलग सुविधाएं दी गई हैं। यदि मतदाता उसी पते पर रह रहा है, तो उसे हस्ताक्षरित गणना फॉर्म और घोषणा पत्र जमा कराना होगा। इसमें पहले फॉर्म जमा नहीं करने का कारण बताना होगा। इसे ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ को खुद या परिवार के सदस्य के माध्यम से दिया जा सकता है।
ऐप पर ई-साइन से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी होगी। हरियाणा में दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने वाले मतदाताओं को फॉर्म 8 नहीं भरना होगा। उन्हें नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ गणना फॉर्म, घोषणा पत्र और निवास प्रमाण देना होगा। बेघर मतदाताओं के लिए बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर्याप्त होगी।
