हरियाणा केबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फेंसलें, देखें पूरी लिस्ट
Haryana Cabinet meeting : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित
बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए और उन सबको मंजूरी दी गई
संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा
मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी प्रदान की
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और 'डंकी रूट' जैसी अवैध गतिविधियों से बचाना
अब प्रदेश में ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले सभी नए एवं पहले से कार्यरत एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा
प्रत्येक नए कार्यालय अथवा शाखा के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा
प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग पंजीकरण आवश्यक होगा
पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं शामिल
पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र किया जाएगा जारी
यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा
पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार सूची और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल तथा गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे
मंत्रिमंडल ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दी
अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का भौतिक, रसायन, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा
सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा
पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता तथा नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई
मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर, 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की
टीडीआर प्रमाणपत्र के मूल्यांकन की गणना के फार्मूले में बदलाव किया गया है
अब भूमि का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा
जिस स्थान पर टीडीआर का उपयोग किया जाना है, उस भूमि का मूल्यांकन भी आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा
संशोधित फार्मूला उन सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टीडीआर उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है और उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान नहीं की गई
टीडीआर प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया
अब इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उसी डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ प्रदेश के किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा
पहले इनका उपयोग केवल उसी डेवलपमेंट प्लान तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता था
मंत्रिमंडल ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी प्रदान की
इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना
नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को तथा शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी को दिया जाएगा
भू-मालिकों के 50 प्रतिशत हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक साइट के रूप में दिया जाएगा
भू-मालिकों को दिए जाने वाले विकसित प्लॉट का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया
आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर होगा
लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे
भू-मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाएगी
यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में चार वर्ष तक, सेल डीड के पंजीकरण की तिथि से देय होगी
हमारी सरकार लगातार गौशालाओं के विकास गवर्नमेंट संरक्षण की दिशा में उठा रही है महत्वपूर्ण कदम- मुख्यमंत्री
इसी दिशा में गौशालाओं को चारे के लिए व शैड के निर्माण के लिए दी जाती है अनुदान राशि
गत दिवस हमने प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि प्रदान की
