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Sarpanch terminated : पहले सस्पेंड किया, अब टर्मिनेट, महिला सरपंच पर डीसी की बड़ी कार्रवाई

 
Sarpanch terminated  पहले सस्पेंड किया, अब टर्मिनेट, महिला सरपंच पर डीसी की बड़ी कार्रवाई, देखें पूरा मामला 

Sarpanch terminated : हरियाणा में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में महिला सरपंच को पहले सस्पेंड किया गया। उसके बाद जांच की और अब डीसी ने उसे टर्मिनेट करते हुए पद से हटा दिया है। 
मामला कैथल जिले के ग्योंग गांव का है। ग्योंग गांव की सरपंच मनजीत कौर पर आरोप लगे थे कि सरपंच ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था लेकिन उसने गलत जानकारी देकर सरपंची का फार्म भरा और सरपंच भी बनी। मामले की जांच शुरू हुई और डीसी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरपंच मनजीत कौर को सस्पेंड कर दिया।

इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि करनाल मंडल में अपील लगाकर सस्पेंशन पर रोक लगवा दी थी। मामले की फिर से जांच हुई और अब पंचायती जमीन पर कब्जा, गलत जानकारी देकर नामांकन दाखिल, पंचायत के कामकाज में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) के तहत सरपंच मनजीत कौर को सरपंच पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।

पंचायत का कामकाज प्रभावित नहीं हो, इसलिए बहुमत वाले पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया जाएगा।  पूरे मामले में सरपंच प्रतिनिधि कर्मवीर का कहना है कि डीडीपीओ ने डीसी को गुमराह करके टर्मिनेशन करवाया है। उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।

वहीं इस मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) रीतू लाठर ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जांच में सरपंच प्रतिनिध का अवैध कब्जा मिला था और पंचायती कार्यों में भी अनियमितताएं थी। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की गई है।