HARYANA NEWS: हरियाणा में भूजल इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी, अब 30 नवंबर तक एक्स्ट्रा फीस पर मिली छूट
HARYANA NEWS: हरियाणा सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए से पानी निकालकर इसका प्रयोग करने के लिए खास राहत दी है। भूमिगत पानी का प्रयोग करने वाले खनन कंपनियों, उद्योगों, के अलावा निर्माण परियोजनाओं के लिए यह फैसला लिया गया है।
क्योंकि अब इन परियोजनाओं के लिए 30 नवंबर 2026 तक मंजूरी ली जा सकेगी। अर्थात इसके लिए सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन किया जा सकता है।
इतना ही नहीं ऐसी परियोजनाओं के लिए लेट फीस में भी खास छूट की व्यवस्था की गई है।
यह फैसला हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा उन उद्योगों या परियोजनाओं के लिए लिया गया है, जो इस नियम से नहीं जुड़ी है। साथ ही इसके पीछे भूजल संरक्षण के साथ-साथ इसका सही प्रयोग बढ़ाने का भी लक्ष्य है।
ताकि जल संसाधन का प्रयोग ही प्रकार से हो सके।
दरअसल फिलहाल भूमिगत पानी के प्रयोग को लेकर हरियाणा में नियम है कि औद्योगिक इकाइयों, निर्माण परियोजनाओं और खनन कार्यों के लिए पानी निकालने के लिए प्राधिकरण से एनओसी ली जाए।
यानी कोई भी कंपनी या फिर किसी भी परियोजना के लिए यदि जमीन के नीच से पानी निकाला जाता है तो सरकार से इसके लिए अनुमति लेनी होती है।
वहीं कई सारे लोगों को इस नियम पात नहीं होता और सीधे बोरवेल करके पानी निकालने लगते हैं। ऐसे में अब सरकार ने सभी को इस नियम के तहत लाने का फैसला लिया है।
इसी के चलते नियमों में छूट दी गई है। 30 नवंबर 2026 तक लेट फीस में छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही अनुमति के लिए भी आवेदन करने का विकल्प खुला है।
