हरियाणा में महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट, 20 हजार रुपये तक की बचत, देखें नोटिफिकेशन में क्या
Haryana news : हरियाणा में महिलाओं के नाम पर नया निजी वाहन खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन के समय आर्थिक राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन टैक्स में एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला लागू कर दिया है। इस सुविधा के तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहन खरीदने पर महिलाओं को 20 हजार रुपए तक का लाभ मिलेगा।
बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पर्सनल कार और दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को सीधा फायदा होगा। छूट की राशि वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर तय होगी और रजिस्ट्रेशन के समय देय मोटर वाहन कर में समायोजित की जाएगी।
वाहन की कीमत के हिसाब से मिलेगी राहत
महिलाओं को मिलने वाली छूट वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का एक प्रतिशत होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई महिला 10 लाख रुपये की कार खरीदती है तो उसे मोटर वाहन कर में 10 हजार रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, 20 लाख रुपये की कार खरीदने पर यह बचत 20 हजार रुपये तक होगी। यह छूट वाहन की ऑन-रोड कीमत पर नहीं, बल्कि एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर मिलेगी। बीमा, पंजीकरण से जुड़े अन्य खर्च और अतिरिक्त शुल्क इस गणना में शामिल नहीं होंगे।
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को वाहन कर में रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर, 2017 की अधिसूचना में संशोधन किया है। संशोधन के बाद महिलाओं को मिलने वाली यह रियायत नियमों का हिस्सा बन गई है। इसके तहत पात्र वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में छूट का लाभ दिया जाएगा।
इन वाहनों पर लागू होगी छूट
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों के लिए है। वाहन का हरियाणा में पंजीकरण होना जरूरी है। निजी इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली कार और दोपहिया वाहन इस योजना के दायरे में आएंगे। वहीं, 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों और व्यावसायिक उपयोग के वाहनों पर इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
