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हरियाणा में बस परमिट प्रक्रिया पर ब्रेक, परिवहन आयुक्त ने वापस लिए 2 आदेश; अगले फैसले का इंतजार

 
हरियाणा में बस परमिट प्रक्रिया पर ब्रेक, परिवहन आयुक्त ने वापस लिए 2 आदेश; अगले फैसले का इंतजार

Haryana news : हरियाणा में स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गए हैं। परिवहन आयुक्त ने बसों के परिमट को लेकर आवेदन से संबंधित 26 अगस्त और 30 सितंबर को पत्र जारी कर आदेश दिए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है। 

परमिट आवेदन आमंत्रित संबंधी प्रक्रिया को जस की तस रोक दिया गया है और आगामी आदेशों तक इस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।  यह आदेश सभी जिला परिवहन अधिकारियों (RTO) तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को  भेज दिए गए हैं। 

ये है पूरा मामला 
हरियाणा सरकार ने 7 मार्च 2024 को एक अधिसूचित संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत स्टेज कैरिज परमिट जारी करने की खातिर आवेदन आमंत्रित किए थे। इसे लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इसी साल 26 अगस्त और 30 सितंबर को लैटर निकाले थे। सभी जिलों में परमिट के लिए आवेदन भी किए गए थे और कुल परमिट की तुलना में दो से 3 गुणा तक आवेदन विभाग के पास पहुंचे थे। 

इसके बाद स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ़ से प्रधान सुनील कुमार ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट याचिका, नए परमिट देने के लिए मांगी गई नई एप्लीकेशन के विरुद्ध डाली गई थी। इसका नंबर 4731/2026 है। इस संबंध में 30 सितंबर को सुनवाई हुई और इसमें सरकार को 28 अक्तूबर से पहले कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया था।

परिवहन विभाग ने सुनवाई से पहले ही अपने लैटर को वापस ले लिया और कहा कि आगे की कार्रवाई के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी।  अब परिवहन विभाग के अगले निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब और किस तरह आगे बढ़ेगी। हालांकि स्कीम को अभी तक रद्द नहीं किया गया है, केवल परमिट के लिए आवेदन संबंधी जो आदेश दिए थे, वही वापस लिए गए हैं।