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सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की खारिज की अर्जी, पढिए खबर

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम)- मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम रद करने और टिकट का पैसा दर्शकों को वापस न करने के एक आपराधिक मामले में अदालत ने गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत में सपना चौधरी की ओर से यह अर्जी उनके वकील ने दाखिल की थी। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने अपने आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट ने अभियुक्त सपना चौधरी को स्वयं उपस्थित होकर अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की खारिज की अर्जी, पढिए खबर

हाई कोर्ट के आदेश में यह व्यवस्था नहीं है कि अभियुक्त के स्थान पर उनके वकील उपस्थित होकर कोई अर्जी दाखिल करें। लिहाजा, ऐसी स्थिति में सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। एक मई, 2019 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजकों जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की खारिज की अर्जी, पढिए खबर

अदालत सपना चौधरी समेत अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। चार सितंबर, 2021 को सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो गई थी। अदालत ने सपना चौधरी के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अब सपना समेत सभी अभियुक्तों पर आरोप तय होने हैं।

TEAM VOICE OF PANIPAT