1 नवंबर से नहीं चलेंगें ये डीजल वाहन! वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम
सर्दी का मौसम शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर भीषण प्रदूषण की चपेट में आजा जाता है। इस बार फिर से मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके तहत परिवहन विभाग ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली ऐसे वाहनों पर रोक लगा दी है, जो दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं और बीएस-4 से निम्न श्रेणी में हैं। ऐसे में यदि आप भी अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही अपने वाहन की स्थिति जांच लें।
इसको लेकर दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन विभाग के एआरटीओ कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों की बैठक शनिवार को की गई। इसमें एआरटीओ नीतू शर्मा ने कहा कि यह नियम दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल श्रेणी बसों के लिए आदेश नहीं हैं।
गौरतलब है कि इस मौसम में प्रदूषण के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रदूषण का कारण हरियाणा-पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाना माना जाता है।
वहीं कई किसान संगठनों का कहना है कि पराली से अधिक प्रदूषण वाहनों से होता है।
ऐसे में सरकार ने फिलहाल वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए ठोस योजना बना कर इस पर काम शुरू कर दिया है।
इसका कितना असर वायु प्रदूषण पर पड़ेगा यह समय ही बताएगा।
