logo

हरियाणा सरकार दे रही राशन डिपु का लाइसेंस, 10 नवंबर तक करें अप्लाई, महिलाओं को 33% आरक्षण

 

Haryana News : हरियाणा में नई राशन डिपु लेने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नए राशन की डिपु खोली जाएगी। इन राशन डिपु को देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया है। जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन राशन डिपु को अलाट किए जाएंगे।

हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के इंटरनेट अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में उचित मूल्य की 2651 नई दुकानों यानी राशन डिपुओं के लाइसेंस जारी करने के लिए विशेष आनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है।

नए राशन डिपु देने के लिए वाले पोर्टल का शुभारंभ शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया जाएगा। सरकार द्वारा निकाले गए नए राशन डिपु में से 33 प्रतिशत महिलाओं को दिए जाएंगे।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है। महानिदेशक डा. अंशज सिंह ने पात्र युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे समय रहते आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

हरियाणा में राशन डिपु के लिए ऐसे करना होगा आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए नए राशन डिपो के लिए उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 33% दुकानें आरक्षित की गई हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

जिलेवार तथा ग्रामवार (गांवों और वार्डों के अनुसार) रिक्त दुकानों का संपूर्ण विवरण खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://haryanafood.gov.in) एवं संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदन करने से पूर्व पात्रता शर्ते, आवश्यक दिशा-निर्देश और निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।