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हर हाल में पराली जलनी बंद हो- Supreme court

 

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- दिल्ली NCR  के प्रदूषण और त्योहारों के मौके पर यहां पटाखे की खरीद- बिक्री व जलाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज Supreme court  सुनवाई कर रहा है.. जिसमें court ने कई सख्त टिप्पणियां की है.. अदालत ने राज्यो सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं है.. हर कोई मामले को टालने पर लगा है.. पराली हर हाल में जलनी बंद हो..

हर हाल में पराली जलनी बंद हो- Supreme court
  • आपको बता दे कि अदालत ने प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सरकार को भी निर्देश दिए.. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को निर्देश दिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करें और त्योहार के समय पटाखे न जलाएं.. अदालत ने कहा कि यह सबका फर्ज बनता है कि वह खासतौर से त्योहारों के समय प्रदूषण कम करने का प्रयास करे..
  • पटाखों की बिक्री-खरीद और इस्तेमाल वाली याचिका पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता ने कहा कि, यह राजस्थान को लेकर है.. ऐसा लगता है कि पटाखे जलाने और इसकी खरीद-बिक्री पर रोक सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए है, जबकि यह पूरे देश के लिए है..
  • याचिकाकर्ता  ने  आगे कहा कि कुछ नया नही माग रहे है.. हम सिर्फ ये चाहते है कि पुराने आदेश का पालन हो..
  • इस पर राजस्थान Pollution Control Board के वकील ने कहा, राजस्थान में प्रदूषण में मामूली वृद्धि हुई है.. इस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि इन दिनों बच्चे नहीं बड़े ज्यादा पटाखे जलाते हैं.. जस्टिस सुंद्रेश ने कहा कि यह गलत धारणा है कि प्रदूषण रोकना सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी है..
  • याचिकाकर्ता ने एक समय निर्धारित करने और स्कूल-अस्पताल जैसी जगहों से दूर पटाखे जलाने के निर्देश देने की मांग की..
  • अदालत ने कहा, इसके लिए कोई अलग निर्देश देने की जरूरत नहीं है.. हमारे पुराने आदेशों का ही पालन हो.. सुनवाई के अंत में जस्टिस बोपन्ना ने सबको हैप्पी और सुरक्षित दीपावली कहा..

TEAM VOICE OF PANIPAT