हरियाणा सरकार को राहत, प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर रोक को SC ने हटाया
Feb 17, 2022, 11:52 IST
वायस ऑफ पानीपत( देवेंदर शर्मा ) :- हरियाणा सरकार को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाई कोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है. हाई कोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एकतरफा रोक लगा दी थी.
TEAM VOICE OFPANIPAT
