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15 हजार क्लर्कों को राहत, 'नो वर्क-नो पे' का फैसला वापस, पढ़िए पूरी खबर

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुपता):- हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में आंदोलन कर रहे 15 हजार क्लर्कों को बड़ी राहत दी है.. सरकार की ओर से स्ट्राइक के दौरान लागू किए गए नो वर्क-नो पे (No work no pay) के फैसले को वापस ले लिया गया है.. साथ ही स्ट्राइक के समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू (leave of kind due) के तौर पर माना जाएगा.. सरकार ने एक और राहत क्लर्कों को दी है। सरकार ने फैसला किया है कि स्ट्राइक के समय को सर्विस ब्रेक भी नहीं माना जाएगा.. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने क्लर्कों की स्ट्राइक के वक्त कि सैलरी जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं..

15 हजार क्लर्कों को राहत, 'नो वर्क-नो पे' का फैसला वापस, पढ़िए पूरी खबर

क्लर्कों की तरफ से 5 जुलाई को ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर स्ट्राइक का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सरकार की तरफ़ से हडताली क्लर्कों के लिए 27 जुलाई को नो वर्क नो पे के आदेश जारी किए थे.. जिसे हरियाणा सरकार ने देर रात 6 सितंबर को सरकार की तरफ़ से वापस ले लिया गया है.. हाल ही में हुई क्लर्कों की सरकार के15 साथ बैठक के बाद स्ट्राइक खत्म हो गई थी.. हड़ताल पर चले रहे क्लर्कों को मनाने के लिए अब तक 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है.. हालांकि सरकार ने देर रात हुई मीटिंग से पहले एस्मा (हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम) लगा दिया था..मुख्य सचिव संजीव कौशल की और से शनिवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है..

TEAM VOICE OF PANIPAT