वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- CIA 3 पुलिस ने L&T कंपनी की आरसीएम अबूताहिर को अगवा करने वाले 23वे आरोपी को गिरफ्तार किया है आरोपी की पहचान रूपेंद्र उर्फ नन्हा पुत्र कृष्ण वासी गॉव भरोणा थाना खरखोदा जिला सोनीपत के रूप में हुई है आरोपी को माननीय न्यायालय दिल्ली से प्राँडक्शन वारंट पर लाया गया । आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है ।
आरोपी अपराधिक किस्म का व्यक्ति है आरोपी के खिलाफ सगीन अपराध के कई मामले विचाराधीन न्यायालय है आरोपी अन्य मुकदमे में बंद तिहाड़ जेल था आरोपी का मूकदमा उपरोक्त में दिनांक 03.03.2021 के लिए माननीय अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया हुआ था आरोपी को मूकदमा हजा में शामिल तफ्तीश किया जाकर गिरफ्तार किया गया और माननीय अदालत से आरोपी का 5 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया गया आरोपी से मूकदमा हजा बारे गहनता से पूछताछ जारी है । वारदात के मास्टरमाइंड सतपाल राठी सहित 22 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा चुका है ।
आरोपी इनामी बदमाश था । आरोपी के उपर डीजीपी की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था । आरोपी रूपेंद्र उर्फ नन्हा हत्या के 2 केशो मे भी जेल जा चुका है जिसमे 2016 मे गन्नौर सोनीपत मे विकाश दुधिया की हत्या की थी, दुसरा सतपाल मलिक एडवोकेट जो सोनु मलिक का चाचा था उसकी 2017 मे हत्या की थी । जब इसने रिफाईनरी कांड किया था इन दोनो मुकदमो मे जमानत पर बाहर था । उसके बाद इसने 2020 मे गुडगाँव मे इन्पैक्टर सोनु मलिक पर गोली चलाई थी । 2017 मे आरोपी ने शीला बाईपास पर अर्बन इस्टेट थाना के एरिया मे एडवोकेट संजय मलिक की हत्या की थी दो इसके इलावा आरोपी पर गाजियाबाद और नोएडा मे भी लुट वारदात के केश है । एक मुकदमा दिल्ली मे मुठभेड का है ।
दिनांक 29 जुलाई 2020 को थाना मतलौड़ा मे शिकायत मिली थीं की L&T कम्पनी के RCM अबूताहिर को कुछ व्यक्तियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना अनुसार अगवा करके सतपाल राठी निवासी बाल जाटान के मुर्गी फार्म पर ले गए थे और उसको वहां पर बंदी बनाकर रखा उसके साथ मारपीट की और अपने साथी आरोपीयान के साथ मिलकर हर महीने 70 हजार रुपए मंथली की डिमांड की । L&T कंपनी अपने टर्म एंड कंडीशन पर गाड़ी रेंट पर लेती है अबू ताहिर को अपनी गाड़ियां L&T कंपनी में रेंट पर लगाने का दबाव डाला और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी जिस पर मुकदमा नंबर 292, 2020 धारा 364ए, 379 बी, 341, 342, 323, 120ब, 384, 387, 201, 34 आईपीसी एंड 25-54-59 आर्म्स एक्ट थाना मतलौडा जिला पानीपत दर्ज किया गया था ।
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