वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तैयार लागू किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशनवाले कपड़े बैन कर दिए गए हैं. वहीं, पुरुषों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे. महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने और मेकअप यूज नहीं करेंगी. नाखून भी लंबे नहीं होंगे. ड्रेस कोड न मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, स्वेट शूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, फिटिंग पेंट, कैपर, हिप हगर, स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप,क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, ऑफ शोल्जर ब्लाउज व स्नीकर-स्लीपर नहीं पहने जाएंगे. सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है. अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य है.जिसमें कर्मचारी का नाम व पद होना अनिवार्य है.नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पेंट पहनी जा सकती है.
कपड़े ज्यादा खुले या तंग नहीं होने चाहिए. असामान्य हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग भी नहीं चलेगी. ड्रेस कोड के लिए कलर तय करने का अधिकार सिविल सर्जनों को दिया गया है.
TEAM VOICE OF PANIPAT