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Haryana के इन 22 गांवो मे नही खुलेंगे शराब के ठेके, घर पर रख सकते है इतना स्टॉक

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- प्रदेश में मौजूदा आबकारी वर्ष 11 जून को पूरा हो रहा है, इसलिए साल 2022-23 के लिए 18 मई को शराब ठेके अलॉट किए जाएंगे. पिछले साल की तरह इस बार भी जिले में 22 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें खराब ठेके नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि इन पंचायतों मे ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर अपने गांव में शराब ठेके नहीं खोले जाने की सहमति दी हुई है. वहीं आगामी वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत जिले में शराब के जोन 48 से घटाकर 25 कर दिए गए हैं। जोन की संख्या कम होने  पर एक जोन में शराब ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब एक जोन में 4 शराब ठेके खोले जा सकेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सब बैंड नहीं खुलेंगे लेकिन ग्रामीण एरिया में सब बैंड यानि उप ठेका खोलने की अनुमति रहेगी।

जिले के इन 22 गांवों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके

जिले के 22 गांव ऐसे हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। इन गांवों में ढाणी छतरियां, नांगला, ढाबी कलां, ठरवा, दमकौरा, ढाणी इशर, जांडवाला सोत्तर, खुंबर, भूथन खुर्द, ढाणी सांचला, चंद्रावल, इंदाछोई, चितैन, मानावाली, भट्टू, ढिंगसरा, ढाणी भोजराज, माधुवाना, दिवाना, म्योंदकलां, गदली और बरसीन शामिल हैं।

जिले की 25 जोन के लिए इस बार विभाग ने 80.95 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइज रखा है। वहीं पिछले चार सालों में आरक्षित मूल्य से अधिक राजस्व प्राप्त् करने पर जिला पहली बार प्रदेश के ए ग्रुप जिलों में शामिल किया गया है।

जानिए… आम नागरिक घर पर रख सकते हैं कितनी शराब

शराब प्रकार            बोतल

देशी            6 बाेतल

विदेशी            12 बोतल

वियर            12 बोतल

रम              12 बोतल

वाइन            12 बाेतल

वोदका            12 बाेतल

शहरी क्षेत्र में नहीं खोल सकेंगे सब बैंड

नई आबकारी पॉलिसी के अनुसार ठेकेदार शहरी क्षेत्र के ठेके के सब बैंड यानि उप ठेके नहीं खोल सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक जोन में जो चार मुख्य ठेके होंगे वह ठेकेदार अपनी मर्जी से उस एरिया में कहीं भी खोल सकता है तथा सब बैंड भी खोल सकता है।

ग्रामीण सब बैंड के लिए ये लगेगी फीस

ग्रामीण एरिया की जोन में उप ठेका खोलने के लिए ठेकेदार को फीस भरनी होगी। उप ठेके वाले एरिया में यदि आबादी 1 हजार या इससे कम है तो सब बैंड की 1 लाख 50 हजार रुपये फीस लगेगी। 1 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में सब बैंड के लिए 3 लाख रुपये फीस भरनी होगी। शराब ठेके स्कूल, मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल से 150 मीटर के दायरे में नहीं खोले जा सकते। सब बैंड की मुख्य ठेके से दूरी कम से कम 2 किलोमीटर होनी जरूरी होगी

TEAM VOICE OF PANIPAT