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HARYANA:- डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए अब नहीं देने होगे चार्ज

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- विधानसभाचुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है.. 1 सितंबर 2023 से 21मार्च 2025 तक डोर टू डोर कचरा उठाना व निपटान की एवज में लगने वाला यूजरचार्ज जमा करवाने की जरूरत नहीं है.. सरकार ने इससे माफ कर दिया है.. बकायदापोर्टल से हटा दिया है.. इस संबंध में यूएलबी की ओर से सभी निगम को संबंधित पत्र जारी किया है..रिहायशी मकान या कामर्शियल प्रतिष्ठान पर यूजर चार्ज अलग-अलग निर्धारित है..

HARYANA:- डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए अब नहीं देने होगे चार्ज

मकानया दुकान का स्केयर मीटर जबकि अस्पतालों में बेड के हिसाब अदा करना होता है.. एकसामान्य मकान से लेकर शापिंग कांप्लेक्स व अस्पताल सहित अन्य तमाम प्रतिष्ठानों कोयूजर चार्ज जमा करवाना जरूरी होता है.. बता दें कि निगम एरिया में यूजर चार्ज कामुद्दा बड़ा है.. पूर्व में हुई हाउस की बैठकों में पार्षद इसको माफ किए जाने कीबात उठा चुके हैं.. गौररहे कि मकान या प्लाट की रजिस्ट्री करवाने, लोन लेने,रिहायशीप्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए नगर निगम से एनडीसी लेना पड़ता है.. एनडीसीतभी मिलती है जब सभी तरह के ड्यूज क्लियर हों.. इनमें कचरा उठान को लेकर लगने वालायूजर चार्जभी शामिल है.. उधर, पूर्व पार्षद जसबीर बिट्टू व विनोद मर

TEAM VOICE OF PANIPAT