logo

Haryana News : विकास कार्यों में नियम तोड़ने पर इस गांव का सरपंच निलंबित, पंचायत बैठकों में शामिल होने पर भी रोक

 

गांव में हुए विकास कार्यों में बिना अनुमति के करने पर सरपंच पर गाज गिरी है। जांच में अनिमिमता मिलने पर डीसी द्वारा सरपंच को निलंबित कर दिया और उनके ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने पर भी रोक लगा दी। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने गांव मसीत के सरपंच अशोक को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) (बी) के तहत निलंबित कर दिया है। इस संबंध में 8 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किए गए। निलंबन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

सरपंच पर लगे यह आरोप

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) (बी) के तहत डीसी के जारी आदेश के अनुसार सरपंच पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रास्ता नंबर आर-20 का विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना करवाने का आरोप है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उक्त रास्ते की चौड़ाई 11 फीट निर्धारित है, जबकि इसके विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।

ऐसे में सरपंच अपने पद का उचित ढंग से निर्वहन नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनका पद पर बने रहना जनहित में सही नहीं रहेगा। इसी आधार पर उन्हें सरपंच पद से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

पंचायत की बैठकों में भाग लेने पर रोक

निलंबन अवधि के दौरान सरपंच को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना को निर्देशित किया गया है कि निलंबित सरपंच से ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड और अन्य सामान प्राप्त किया जाए। इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 (2) के तहत बहुमत वाले किसी पंच को ग्राम पंचायत का कार्यभार सौंपा जाए। सरपंच का कहना है लेटर नहीं पहुंचा है। कुछ अभी इसलिए नहीं कह सकते।