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Group D Advance : हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत, त्योहारों पर मिलेगा 15 हजार रुपये ब्याजमुक्त अग्रिम

 
Group D Advance  हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दीपावली पर्व को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब 15 हजार रुपये की राशि बिना ब्याज के ले सकते है। यह राशि कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के तौर पर दी जाएगी।

सरकार ने यह घोषणा हरियाणा के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत पात्र नियमित स्थायी एवं अस्थायी ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए शुरू की है। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा और इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी दे दी जाएगी और बाद में इस राशि को उन कर्मचारियों के खातों में डाल दी जाएगी। 

बिना ब्याज के दस माह में वापस लौटाने होंगे

हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दीपावली पर दी जाने वाली राशि के लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई है। 15 हजार रुपये का अग्रिम राशि लेने के बाद इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनकी सेवाएं अगले 10 माह तक जारी रहने की संभावना है।

आवेदन करने के बाद इस राशि की मंजूरी संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ द्वारा दी जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी। इस राशि को वापस में दस किस्तों में भुगतान करना होगा। 

पति-पत्नी में एक को मिलेगा लाभ 

सरकार द्वारा अग्रिम राशि को लेकर निर्धारित नियम के अनुसार अगर पति व पत्नी दोनों ही ग्रुप डी के तहत लगे हुए है तो उनमें केवल एक को ही इसका लाभ दिया जाएगा। कार्यभारित, आकस्मिक वेतनभोगी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों, निगमों या स्थानीय निकायों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा।  इसके अलावा जिन कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत कार्रवाई चल रही है तो उनके आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

नियमों का पालन नहीं होने पर दस प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा 

हरियाणा सरकार की योजना के तहत अगर कर्मचारी 15 हजार रुपये अग्रिम लगाता है और उस राशि का गलत प्रयोग करता है तो उस समय कर्मचारी से 10 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। विभागों को अग्रिम राशि के वितरण और वसूली का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। प्रत्येक महीने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के साथ खातों का मिलान करना होगा और हर बिल के साथ आवश्यक विवरण संलग्न करना होगा। इसके अलावा, अग्रिम वितरण पर हुए कुल खर्च की जानकारी नवंबर के अंत तक निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग को भेजनी होगी।