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सरकार ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

 

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- केन्द्र सरकार ने मंगलवार को कहा की एक महिला कर्मचारि अब वैवाहिक कलह की स्थित में अब पति के बजाय  अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है.. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है.. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है..

सरकार ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर लिया बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

बता दें कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है.. नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं..

TEAM VOICE OF PANIPAT