हरियाणा में इन कर्मचारियों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा, सरकार देगी पुरानी पेंशन का लाभ; हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
Haryana Old Pension scheme : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की सरकारी स्कूलों में अंशकालिक आधार पर काम करने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ( Old Pension Scheme) का लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों के अनुसार, उनकी नियुक्तियां 1983 से 2003 के बीच अंशकालिक आधार पर हुई थीं।
हरियाणा सरकार की 11 नवंबर 2003 और 27 फरवरी 2004 की नियमितीकरण नीतियों के तहत अलग-अलग समय पर उनकी सेवाएं नियमित की गईं। बता दे की इसे लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट (Haryana High Court) ने निर्देश जारी किया है।
अधिक जानकरी के लिए बता दे की याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सरकारी स्कूलों में नियमित होने से पहले की गई सेवा पेंशन की गणना में जोड़ी जाए। उन्होंने ओपीएस (OPS) के तहत पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और अन्य वित्तीय लाभ देने तथा नई पेंशन योजना के खातों के स्थान पर सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते खोलने की मांग भी की थी।
अदालत (Haryana High Court) ने कहा कि नियमित होने से पहले अंशकालिक, दैनिक वेतन या तदर्थ आधार पर की गई निरंतर सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में शामिल किया जाएगा।
इससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ops) का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने जगदीश व अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
बता दे की हाईकोर्ट (Haryana High Court) ने 184 कर्मचारियों के पक्ष में याचिका स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन ( Old Pension Scheme) गणना में जोड़ा जाए।
