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Haryana News : पानीपत में कल से 20 नवंबर तक इन कार्यों पर रहेगी रोक, नियम तोड़ने पर 50 हजार का जुर्माना 

पांच से 20 नवंबर तक विशेष एहतियाती उपाय लागू रहेंगे। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के साथ सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
 

Haryana News : हरियाणा के पानीपत के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है । बता दे की शहर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 194 पर पहुंच गया, जिसमे तक़रीबन 70 पॉइंट का उछाल देखा गया था । इसी के चलते अब शहर में स्थिति को नियत्रंण करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जा रहे है । 

20 नवंबर तक तोडफोड 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों पर नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी है।


पांच से 20 नवंबर तक विशेष एहतियाती उपाय लागू रहेंगे। खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के साथ सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। नगर निगम, जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं।Haryana News


जारी हुए निर्देश 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सीएक्यूएम के सदस्य-तकनीकी डॉ. एसडी अत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिया। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने निगम क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर जियो-टैग तस्वीरों के साथ दैनिक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना

मिली जानकारी के मुताबिक बता दे की डीटीपी जितेंद्र को होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदूषण मानकों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।Haryana News

 इन प्रतिष्ठानों में केवल विद्युत चालित या स्वीकृत गैस आधारित उपकरणों के इस्तेमाल के निर्देश हैं। उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।Haryana News