1 नवंबर से टोल टैक्स पास के नए नियम, 20 KM दायरे वालों को मिलेगी सुविधा, सस्ता सालाना पास
Toll Pass rule Change : नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग एक नवंबर से सालाना रियायती लोकल पास ले सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नगरपालिका या कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए पास का सालाना शुल्क 1,500 रुपये और सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये होगा। वैध व चालू फास्टैग वाले पात्र गैर- व्यावसायिक वाहन मालिक किसी खास शुल्क प्लाजा से आने-जाने के लिए मौजूदा मासिक पास या रियायती लोकल पास में से चुन सकते हैं।
यह पास सिर्फ उसी प्लाजा के लिए मान्य होगा और दूसरे प्लाजा पर इस्तेमाल के लिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल पात्र लोग 360 रुपये का मासिक पास लेते हैं, जिसकी सालाना लागत 4,320 रुपये है। शहर से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए पास का सालाना शुल्क 1,500, सीमा के भीतर 3,000 रुपये होगा
मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसे किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर आने-जाने के लिए कोई रियायती स्थानीय पास जारी नहीं किया जाएगा, जहां 'क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम' के आधार पर शुल्क लिया जाता है।
यात्रियों के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध होने पर भी पास नहीं मिलेगा। देश में 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। नए प्रविधान का उद्देश्य टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र लोगों के लिए यात्रा को किफायती बनाना और आवागमन आसान करना है।