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1 नवंबर से चिरायु योजना का नया नियम, 6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार भी करा सकेंगे 5 लाख रुपए तक का इलाज

 

Haryana News Chirayu Scheme : प्रदेश सरकार हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से मध्यम व उच्च आय वर्ग के परिवारों के लिए 'चिरायु' स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार अब 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम देकर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकेंगे। 

जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है, उन्हें इसके लिए 4 हजार रुपए प्रीमियम देना होगा। वहीं, 6 लाख से अधिक सालाना आय वाले परिवारों को प्रति वर्ष 5 हजार रुपए प्रीमियम देना होगा।

चिरायु योजना की विशेषताएं
कवरेज :
इसमें 2,694 उपचार पैकेज, अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है। 

पात्रता व नियम : परिवार पहचान पत्र से सत्यापन होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या या आयु की कोई सीमा नहीं है, पहले से मौजूद बीमारियां भी कवर होंगी। 

अपात्र श्रेणीः सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, सीजीएचएस, ईसीएचएस व 70 वर्ष से अधिक ( वय वंदना योजना) वाले लाभार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। 

पात्र लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल chirayuayushmanharyana.in पर भुगतान कर सीएससी या आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 1 वर्ष की वैधता वाला कार्ड बनवा सकते हैं।