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हरियाणा के 9 जिलों में हवा जहरीली, ग्रैप-2 लागू, जनरेटर, कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक

 

AQI Grap-2 Haryana NCR : देश 34 शहरों में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें उत्तर प्रदेश के 14, हरियाणा के 9, राजस्थान के 6, पंजाब के 2, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल का 1-1 शहर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शामिल है।

इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण (ग्रैप 2) की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना हो सकता है। देश के 8 शहरों में 24 घंटे का औसत एक्यूआई 301 से 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा।

इनमें उत्तर प्रदेश के 6 और हरियाणा एक शहर और दिल्ली शामिल है। यूपी का गजरौला 389 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित रहा। इसके अलावा बड़ौत में 341, हापुड़ में 339, नोएडा में 330, दिल्ली में 324, खोरा में 319, कैथल में 310, फतेहपुर सीकरी में 306 एक्यूआई दर्ज किया गया।

दिल्ली में एक समय शाम 4 बजे एक्यूआई 436 तक भी पहुंचा। वहीं, देश के 26 शहरों में एक्यूआई 201 से 300 के बीच 'खराब' श्रेणी में रहा। एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, करनाल शामिल हैं।

तंदूर नहीं जलेंगे, जनरेटर नहीं चलेंगे
वाहनः दिल्ली में दूसरे राज्यों के उन वाहनों के प्रवेश पर रोक है, जो बीएस-6 मानक के नहीं हैं। सीएनजी, इलेक्ट्रिक व एंबुलेंस दमकल वाहनों' को छूट है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निजी वाहनों की पार्किंग फीस बढ़ाई जा सकती है। 
सफाई : निकायों को प्रमुख सड़कों होगी। धूल फांकती सड़कों, पेड़-पौधों पर पानी का छिड़काव करना होगा।
ईंधन: होटल, रेस्तरां, ढाबों और खुले स्थानों में कोयले- लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर रोक है। खुले में पत्तियां, लकड़ी, बायोमास, कचरा जलाने पर रोक। कोयले से चलने वाले ईंट भट्ठों पर भी रोक है।निर्माण : निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करना होगा। निर्माण सामग्री व मलबे को खुले में रखना प्रतिबंधित है। 
जनरेटर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है। अस्पताल, मेट्रो, रेलवे, लिफ्ट व वाटर पंप के लिए छूट रहेगी।  
 इंडस्ट्री: प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों व पावर प्लांट में गैर स्वीकृत ईंधन के इस्तेमाल पर रोक है।