हरियाणा के 14 जिलों के वाहन मालिकों को बड़ा झटका, 17 लाख से ज्यादा वाहनों की वैधता खत्म
Haryana News : हरियाणा में नए नियम से प्रदेश के 14 जिलों के लाखों को लोगों को झटका लगा है। इन 14 जिलों में सरकार द्वारा 1756742 वाहनों के पंजीकरण रद कर दिए गए है। अब यह वाहन सड़कों पर दिखाई दिए तो प्रशासन द्वारा तुरंत ही जब्त कर लिए जाएगे। एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के अभियान की शुरुआत की है। इसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सरकार द्वारा नोटिस जारी किया है और उन को तुरंत ही स्क्रेप करने के आदेश दिए है।
इसके लिए सरकार ने वाहन मालिकों से पुराने वाहन अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र बनाए गए है। ताकि वाहन चालकों को उनके पुराने वाहन की कीमत मिल सके और नष्ट हुए वाहन के धातुओं का दोबारा से निर्माण में प्रयोग किया जा सके। इससे अनधिकृत तरीके से वाहन काटने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है
इन जिलों के वाहनों को किया जाएगा जब्त
हरियाणा के 14 जिलों को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है। इन जिलों के पुराने वाहनों को हटाने की योजना बनाई है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी लिस्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक एनसीआर में 10 साल से पुराने 611097 डीजल और 15 साल से पुराने 1145645 पेट्रोल वाहन है। इसमें डीजल व पेट्रोल के कुल 17 लाख 56 हजार 742 वाहन है, जिनकी एनसीआर में चलने की वैधता खत्म हो चुकी है। इससे पहले जनवरी 2025 तक 4160 डीजल और 2377 पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद किया गया था।
नए वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार द्वारा स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 में भी प्रावधान हैं। केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत नए वाहन पर मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है। गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए यह अधिकतम 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत तक हो सकती है।