Transfer Policy : हरियाणा सरकार बदलेगी ट्रांसफर पालिसी, इन महिला शिक्षिकाओं को तबादले में मिलेंगे 10 अतिरिक्त अंक
हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति-2026 में बदलाव किया है। इस बदलाव से महिला शिक्षिकाओं को फायदा मिलेगा। जहां पर 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादला नीति में 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। यह मंजूरी हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शिक्षक तबादला नीति 2026 को चुनौती देने के बाद की है।
सरकार द्वारा हाईकोर्ट में बताया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं, विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से पति से अलग रहने वाली महिला शिक्षिकाओं को दस अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाएगा। अब सरकार द्वारा तबादला नीति में सुधार किया जाएगा और अब 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षकों को भी दस अंक अतिरिक्त का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा की पीजीटी शिक्षिका सूर्या मौदगिल सहित अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता सरदविंदर गोयल के माध्यम से शिक्षक तबादला नीति-2026 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में यह किया था चैलेंज
हरियाणा की शिक्षक तबादला नीति को महिला अध्यापिकाओं द्वारा याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि तबादला पॉलिसी में विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं और एकल अभिभावकों होने पर दस अतिरिक्त अंक दिए जा रहे है, लेकिन अविवाहित शिक्षिकाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद सरकार द्वारा हाईकोर्ट में कहा गया कि अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को भी दस अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए जल्द ही तबादला पॉलिसी में बदलाव कर दिया जाएगा।
याचिका में कहा गया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं भी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विशेष चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें तबादले में अतिरिक्त अंकों के लाभ से बाहर रखना उचित नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने नीति में इस अंतर को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अविवाहित शिक्षिकाओं को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि समान सुविधा अविवाहित पुरुष शिक्षकों को नहीं दी गई है। उनका तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रविधान करने की अनुमति देता है।