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New orders : हरियाणा के इस जिले में अब पीयूसी के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश

 

हरियाणा में प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा सख्ताई एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में देखने को मिल रही है। जहां पर प्रशासन की तरफ से सरकार के दिए हुए आदेशों को लागू करना शुरू कर दिया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 101 के तहत ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नियम की पालना के लिए फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और आयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

डीसी ने कहा कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर प्रमुख स्थानों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगवाएं, ताकि वाहन चालकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की अनिवार्यता के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों की पालना की नियमित निगरानी की जाए और पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच केंद्रों से जारी होने वाले पीयूसीसी प्रमाणपत्रों की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त की जाए।

उन्होंने कहा कि वैध पीयूसीसी प्रमाणपत्रों की जांच के लिए आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली लागू करने के विषय पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रणाली की स्थापना होने तक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिले में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाए तथा वैध पीयूसीसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर नियमानुसार चालान किए जाएं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और पेट्रोल पंप संचालक प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित करें।