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New govt orders : हरियाणा में अवैध कालोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सेल डीड और पावर आफ अटार्नी पर भी रोक

 

 

हरियाणा में अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा पकड़ा रुख अपना लिया है। अब सरकार द्वारा अनुमति के बिना काटी जा रही कालोनियों की सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगा दी है। अगर इन कालोनियों में किसी ने प्लाट खरीद लिया तो उसकी पूंजी को खतरा हो सकता है।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक शहर के लिए यह आदेश जारी कर दिए है और प्रत्येक जिले के योजनाकार विभाग ने इस पर कार्रवाई अमल में ला दी है। सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक के साथ काफी कालोनियों में बिजली कनेक्शन करने पर भी रोक दी है, ताकि प्रदेश में अवैध कालोनी विकसित नहीं हो सके।

सरकार के इस आदेश के बाद बादली क्षेत्र के गांव सोंधी व याकूबपुर में बिना लाइसेंस, सीएलयू , एनओसी लिए काटी जा रही कालोनियों पर प्रशासन ने नजर बना ली है। इन कालोनियों पर प्रशासन ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को लागू कर दिया है। 

जिला नगर योजनाकार अंजू ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव सोंधी व याकूबपुर में कुछ चिन्हित किला, खसरा नंबरों में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख जमाबंदी, इंतकाल आदि उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन नहीं किया जाए। 

इन खसरा नंबर पर लगाई पूर्ण रोक 

डीटीपी अंजू ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव सोंधी के किला नंबर 24//11, 12, 19, 20, 21, 22 व याकूबपुर के किला नंबर 61//7/1/2, 8/2/1, 60//11/2/1/2, 20/1/3 में बिना लाइसेंस के प्लाट बिक्री की जा रही है। सरकार की तरफ से इन खसरा नंबरों जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगाई गई है।

डीटीपी ने बताया कि उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से आहवान किया कि अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें। प्लाट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी,शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।