हरियाणा में तुरंत होगा चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा, 21 नवंबर को लगेगी लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम हरीश गोयल ने बताया कि विशेष राज्य लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।
Haryana News : चेक बाउंस मामलों के निपटान के लिए 21 नवंबर को हरियाणा के पलवल में विशेष लोकअदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह लोक अदालत पलवल जिला न्यायालय परिसर के साथ-साथ जिला के उपमंडलीय न्यायालय होडल और हथीन में भी आयोजित होंगी।
दरअसल लोकअदालत में लोगों को अपने केसों के निपटान के लिए एक विशेष मंच मुहैया करवाया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम हरीश गोयल ने बताया कि विशेष राज्य लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।
इसके लिए अदालत द्वारा एक मंच मुहैया करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत इस प्रकार के मामलों में महत्वपूर्ण मंच है। क्योंकि इसमें पक्षकारों को अपने मामलों के समाधान के लिए मौका मिलता है।
इसके साथ ही इससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और सुलभ उपलब्ध होती है। ऐसे में इस प्रकार के मामलों को लोक अदालत में रख कर इनका समाधान करवाएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है कि धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित मामले इसमें रखे जा सकते हैं।
इसके लिए पक्षकार 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष राज्य लोक अदालत में सुलभ और सरल न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बनें