दयालु-2 योजना में फर्जी शिकायत करने वाले व CSC संचालक पर भी होगी FIR दर्ज
Dayalu-2 Scheme update : हरियाणा सरकार की योजना दयालु-2 के तहत गलत जानकारी देकर लाभ लेने वालों पर तो कार्रवाई तय ही है, साथ ही योजना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने वाले की शिकायत अगर फर्जी या झूठी मिलती है तेा उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर संचालक की कोई संलिप्तता मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जींद की डीसी डा. वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दयालु-2 योजना के तहत किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई जाए।
इसके अलावा यदि इस प्रकार की गतिविधियों में किसी सीएससी संचालक की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीसी डा. वैशाली शर्मा लघु सचिवालय के सभागार में दयालु-2 योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पारदर्शी व सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
बैठक में योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों, शिकायतों तथा लाभार्थियों के सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि योजना के तहत किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच की जाए। अधिकारी बिना सत्यापन के किसी भी आवेदन या शिकायत को आगे न बढ़ाएं। प्रत्येक मामले में पात्रता की जांच करना और तथ्यों की पुष्टि करना अनिवार्य है, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे।
दयालु-2 योजना के तहत आयोजित बैठक में 26 मामले रखे गए, जिनमें से जांच व समीक्षा के बाद आठ मामलों को मंजूरी प्रदान की गई, जबकि दो मामलों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए लंबित रखा गया। स्वीकृत मामलों के तहत पात्र लाभार्थियों को चार लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।