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पंचायती जमीन पर कारोबार का मौका, खोल सकते हो हरहित स्टोर, सरकार ने नियम बदले

 

Haryana news Harhit Store : हरियाणा सरकार गांव की शामलाती जमीन पर कारोबार शुरू करने का जबरदस्त मौका दे रही है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों की 20 वर्ग गज तक जमीन पर हरहित स्टोर खोले जा सकेंगे। इसके लिए पंचायतों को संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) से मंजूरी लेनी होगी। यह जमीन एक बार में अधिकतम पांच साल के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी।

इसके बाद अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन किया है। विकास एवं पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित नियमों के तहत उपायुक्त ग्राम पंचायत को हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम जमीन आवंटित कर पट्टे पर देने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। पट्टे की राशि और अन्य शर्तें सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

खास बात यह है कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की फ्रेंचाइजी के माध्यम से इस जमीन पर हरहित स्टोर चलाने को उपपट्टा (सब-लीज) नहीं माना जाएगा। यानी फ्रेंचाइजी के जरिये स्टोर का संचालन करने पर जमीन के पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य पंचायत की जमीन पर हर-हित स्टोर खोलने की प्रक्रिया नियमों के दायरे में लाना है।

हरियाणा सरकार की हरहित स्टोर योजना युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 1,400 स्टोर संचालित हो रहे हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 5,000 स्टोर खोलने का है।

इन स्टोरों पर आटा, दाल, चावल, तेल, बिस्कुट, साबुन, शैंपू सहित रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंचाइजी मॉडल पर संचालित इन स्टोरों के जरिये युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल रहा है।