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1 अक्टूबर से हरियाणा के इन जिलों में लागू रहेगी धारा 163; उलंघन करने पर होगी कानूनी कारर्वाई

 

HARYANA NEWS : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है , बता दे की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की अक्टूबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण करने के लिए एक बड़ा फेंसला लिया है। इस फैंसले के तहद हरियाणा में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागु रहने वाली है।

जानें कब कब होगी परीक्षा

अधिक जानकारी के लिए बता दे की सेकेंडरी की परीक्षाएं 1 से 13 अक्टूबर, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं एक से 22 अक्टूबर, डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं एक से 23 अक्टूबर और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं तीन से 24 अक्टूबर तक आयोजित होंगी।HARYANA NEWS

वहीँ जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रीति ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगे।

इन चीजों पर रहेगी पूर्णंतय रोक

अधिक जानकारी के लिए बता दे की आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास जनसभा आयोजित करने और चार या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। HARYANA NEWS

100 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें और इंटरनेट कैफे बंद रहेंगे।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने या रखने पर भी पाबंदी रहेगी।

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इन आदेशों से छूट दी गई है। वहीँ अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उलंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायगी। HARYANA NEWS