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अब इन लोगों को नहीं करना पड़ेगा पैन कार्ड को आधार से लिंक, जानिए वजह

 

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.. दरअसल पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन या फिर टैक्स के लिए किया जाता है.. इसी तरह आधार कार्ड एक जरुरी आईडी प्रूफ है.. इसका इस्तेमाल गैर सरकारी और सरकारी कामों के लिए किया जाता है.. ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.. लिकं को लेकर सरकार की तरफ से कई डेडलाइन दी गई है..आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंक करने की जरुरत नहीं है..

 *कौन नहीं कर सकता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक*

 बता दें कि कुछ लोगों को पैंन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है.. इनमें 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले शामिल है.. इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है.. उन्हें भी पैन कार्ड को लिंक करने कि जरूरत नही है..

*पैन कार्ड लिंक होने पर क्या होगा*

जिन पैन कार्ड होल्डर ने अभी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है.. वो जल्द से जल्द ये काम कर लें.. अगर पैंन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होता है.. तो पैन कार्ड ऑटोमैटिक डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं किया जाएगा.. इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लग जाती है.. पान को आधार से लिंक ना होने पर आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया जा सकता है.. इसके अलावा बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन को भी रोक दिया जाता है। यहां तक की कई सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं उठाया जाता है.. पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करना होगा..

TEAM VOICE OF PANIPAT