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 हुड्डा काल में पक्के हुए कर्मचारियों ब्योरा निकालने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरकत में हरियाणा सरकार

16 जून 2014 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण (Regularization) नीतियों को वैध ठहराया है, जबकि सात जुलाई 2014 की नीति को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है।
 

HARYANA nEWS : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की SC के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ( HARYANA GOVERMENT )हरकत में आ गई है और वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों तथा अन्य समान नीतियों के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों का विवरण जुटाने के लिए संबंधित विभागों, कार्यालयों और संगठनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रारूप ( Prescribed format) में आवश्यक जानकारी पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ई-मेल (E-MAIL) के माध्यम से संबंधित कार्यालय को भेजें, ताकि मानव सूचना संसाधन विभाग द्वारा आंकड़ों का संकलन और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।


16 जून 2014 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण वैध 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की सुप्रीम कोर्ट( sc)  ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल की 16 जून 2014 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण (Regularization) नीतियों को वैध ठहराया है, जबकि सात जुलाई 2014 की नीति को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है।

मुख्य सचिव ने जारी किये निर्देश 
 

मुख्य सचिव ( Chief Secretary) अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 16 जून, 18 जून और सात जुलाई 2014 को जारी नियमितीकरण नीतियों तथा समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों और अन्य समान नीतियों के अंतर्गत नियमित किए गए ग्रुप-बी, सी और डी के कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी दिए गए समय में जमा करानी होगी।

ताकि मानव सूचना संसाधन विभाग (Human Information Resources Department) द्वारा आंकड़ों का संकलन और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।