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हरियाणा में BPL राशनकार्ड वालों के लिए जरूरी सूचना

 

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने BPL राशनकार्ड के अपात्र लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है.. बता दें कि परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर प्रदेश सरकार ने परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं.. फैमिली आईडी में दिए वार्षिक आय के ब्यौरे पर ही यह परिवार बीपीएल के पात्र माने गए हैं..

अब जमीन चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा, बल्कि पोर्टल ने उन परिवारों का डेटा उठाना शुरू किया है, जिनके सदस्यों के नाम पर फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड है.. ऐसे परिवार बीपीएल की श्रेणी से बाहर होंगे और उनके राशनकार्ड काटे जाएंगे..  यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगी.. वही, विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा भी अब परिवार पहचान पत्र आधार पर दी जाएगी.. डीएफएससी अशोक शर्मा ने कहा कि पोर्टल पर फेरबदल मुख्यालय से होता है..

यदि मकान के अलावा प्लॉट रजिस्टर्ड है तो उस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड कट जाएगा.. सरकार ने 100 गज शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी थी लेकिन अब यह छूट हटा दी गई है.. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से पैमाइश कराई थी और संपत्ति का डेटा जुटाया था.. अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और अब इस आधार पर संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है..

TEAM VOICE OF PANIPAT