हरियाणा रोडवेज कंडक्टरों को राहत, टिकट चेकिंग को लेकर बदला नियम, साढ़े 3 साल पुराना आदेश वापस
Haryana roadways conductor order : हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों के लिए राहत भरी खबर है। इंटर स्टेट रूटों पर चेकिंग के दौरान किसी यात्री के बिना टिकट मिलने पर संबंधित बस परिचालक के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी करीब साढ़े 3 साल पुराना आदेश परिवहन विभाग ने वापस ले लिया है।
इस संबंध में राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से 4 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। परिवहन विभाग के निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 5 मई 2023 को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें निर्देश दिए गए थे कि इंटर स्टेट मार्गों पर निरीक्षण के दौरान यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया जाता है तो संबंधित बस के परिचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस आदेश को लेकर अब परिवहन विभाग ने नया फैसला लिया है। महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा की ओर से जारी ताजा पत्र में बताया गया है कि 4 नवंबर 2026 को हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग के निर्देशानुसार 5 मई 2023 को जारी पुराने पत्र को वापस लिया जाता है।
यह पत्र दिल्ली स्थित आईएसबीटी के उपमंडल अधिकारी और हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को भेजा गया है। विभाग के इस फैसले को रोडवेज परिचालकों के लिए अहम माना जा रहा है। पुराने आदेश के वापस होने से अंतरराज्यीय रूटों पर टिकट संबंधी मामलों में परिचालकों पर लागू उस विशेष निर्देश को समाप्त कर दिया गया है।
हालांकि, यात्रियों को टिकट जारी करने और टिकट जांच से जुड़े अन्य नियमों पर इस पत्र में कोई अलग निर्देश नहीं दिया गया है।